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पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों को 31 जुलाई तक वार्षिक नवीनीकरण करवाना होगा

पालनहार योजना के तहत लाभार्थियों को 31 जुलाई तक वार्षिक नवीनीकरण करवाना होगा

 

रिपोर्ट श्रवण लुकड़/जालोर .

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के तहत आवेदक को स्वयं का तथा बच्चों के आंगनवाड़ी या विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण 31 जुलाई तक करवाना अनिवार्य है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक राजीव सुथार ने बताया कि पालनहार योजना के तहत पालनहार लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के वार्षिक नवीनीकरण के लिए नजदीकी ई-मित्र पर विद्यालय या आंगनवाड़ी से बना वर्ष 2024-25 का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र ले जाकर अपने आवेदन का नवीनीकरण करना होगा।

ई-मित्र के अलावा पालनहार योजना के मोबाईल एप्लीकेशन पर वार्षिक नवीनीकरण करवाया जा सकता है। निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में योजना के तहत भुगतान हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में 0 से 6 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं का आंगनवाड़ी केन्द्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा 6 से 18 वर्ष तक का शैक्षणिक सत्र में स्कूल अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करवाकर वार्षिक नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक है।

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