रिपोर्टर देवीनाथ लोखंडे
जिला बैतूल
वन विद्यालय में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित हुई कार्यशाला
अपराध नियंत्रण की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए किया मॉक एक्सरसाइज का आयोजन
अधिकारियों को दी गई नई जानकारियां,
बीएनएसएस की धाराओं से कराया अवगत
बैतूल। वन वृत्त बैतूल, दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा वन विद्यालय बैतूल में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों – भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय में जानकारी दी गई। कार्यशाला में एसडीओपी सारणी रोशन जैन और एसडीओपी शाहपुर मंयक तिवारी ने इन नए कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में उपवनमंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्राधिकारियों, परिक्षेत्र सहायक, वनरक्षक एवं अन्य स्टाफ ने भाग लिया।
कार्यशाला में अपराध नियंत्रण की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में अपराध घटित होना, मुखबिर द्वारा सूचना देना, उच्च अधिकारियों को सूचित करना, अपराध नियंत्रण के लिए टीम गठित करना, मौके पर पहुंचकर तलाशी, जप्ती, बयान लेना, घटना का मेमो बनाना, और फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करना शामिल था। कार्यशाला में भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएसएस) की धारा 105, 179, 180, और 185 पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को इन धाराओं के प्रावधानों और उनके अनुपालन के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने इस आयोजन को ज्ञानवर्धक और अत्यंत लाभदायक बताया। अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्यशालाओं को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों को नए कानूनों और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन जानकारी मिल सके।


















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