रिपोर्टर देवीनाथ लोखंडे
जिला छिंदवाड़ा
पहले उड़ाई नियमों कि धज्जिया अब मांग रहा लायंस क्लब परासिया शासन से माफ़ी
अनीमिताओं क़ो देख मुक दर्शक बन बैठा जिला शासन प्रशासन
आर.टी.आई से पकड़ा चोरी समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने
लायंस क्लब परासिया ने अपने रसूख के दम पर पहले तो लोकसभा चुनाव कि आदर्श आचार संहिता के दौरान नेत्र जांच शिविर लगाकर नियमों की उड़ाई खूब धज्जिया अब शासन से माफी मांग कर अपने क़ो सिद्ध कर रहा मासूम
गोरतलब है जिला छिंदवाड़ा परासिया में लायंस क्लब लायंस एनजीओ संस्था लायंस ऑई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यह संस्था परासिया में अपना नेत्र चिकित्सालय चलाती है। जो कि एन.जी.ओ.होने के कारण भारत सरकार से सहायता प्राप्त करती है.. इस संस्था के ऊपर जिले के सक्रिय समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया द्वारा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय अंधतमुक्त निवारण मिशन भारत में भारत सरकार से अनैतिक रूप से करोड़ों रुपए उगाही के मामले को लेकर 6 जनवरी 2024 क़ो प्रेस वार्ता जारी कर अनेकों आरोप लगाए है। इसके साथ ही समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने 9 जनवरी 2024 क़ो अपनी लिखित शिकायत समस्त सत्यापित प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा सहित देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं देश के प्रमुख 14 विभागों में की है। जिस पर शासन प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। केवल खाना पूर्ति पत्राचार चल रहा है। जबकि मिशन संचालक मेडम प्रियंका दास भोपाल द्वारा संस्था का 2 वर्षों के लिए एम.ओ.यू. (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) अनुबंध रद्द किया हुआ है। संस्था के द्वारा भारत सरकार से अनैतिक रूप से रुपयों कि उगाही कि वसूली क़ो लेकर के जिला कलेक्टर को संस्था के पदाधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कर संस्था से पैसे की वसूली किया जाना आरटीआई में दर्शाया गया है।
इसी विषय पर समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया निरंतर आरटीआई लगाकर के प्राप्त समस्त सत्यापित प्रमाणित सारी जानकारियां जनता जनार्दन को और सरकार हित में प्रेषित कर रहे है। जिसमें 8 मई 2024 देश में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी..इसी दौरान संस्था द्वारा छिंदवाड़ा मोहन नगर में नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया इस विषय में आज आरटीआई के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा से जो जानकारी प्राप्त हुई वह निम्न लिखित है।
उपरोक्त विषय के संबंध में आवेदक श्री रितेश (रिक) चौरासिया (समाजसेवी) निवात्ती वार्ड न. 10 स्टेशन रोड परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाडा मोबाईल क्रमांक 7000815220 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहद लायंस आई हास्पिटल एंव रिसर्च सेन्टर के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के लगाये गये निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के संबध में चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है। बिन्दु कमांक 01- लायंस आई हास्पिटल एंव रिसर्च सेन्टर परासिया जिला छिंदवाडा के द्वारा दिनांक 08 मई 2024 को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया उक्त संबंध में इस कार्यालय की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उक्त संस्था द्वारा इस कार्यालय से एंव इस विभाग से किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित अनुमति नहीं ली गई।
बिन्दु कमांक 02- उपरोक्त नेत्र जांच शिविर का प्रचार प्रसार संबंधित संस्था लायंस आई हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर परासिया जिला छिंदवाडा द्वारा पम्पलेट के माध्यम से किया गया जिस पर ‘राष्ट्रीय अन्धत्व निवारण कार्यक्रम” एव ‘साईट सेवर ईन्टरनेशनल’ के सहयोग से लिखा गया था जो कि गलत/अनाधिकृत एंव गैरकानूनी है।
बिन्दु कमांक
03-‘राष्ट्रीय अन्धत्व निवारण कार्यक्रम’ का लायंस आई हास्पिटल एंव रिसर्च सेन्टर परासिया जिला छिंदवाडा से किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध एवं एम.ओ.यू.नही है एंव साईट सेवर ईटरनेशनल’ संस्था की स्टेट प्रोजेक्ट आफिसर भोपाल द्वारा सम्पर्क करने पर बतलाया गया कि ‘साईट सेवर ईन्टरनेशनल’ का भी लायंस आई हास्पिटल एंव रिसर्च सेन्टर परासिया जिला छिंदवाडा से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय अन्धत्व निवारण कार्यक्रम के राज्य स्तरीय कार्यालय एन.एच.एम. भोपाल द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2023 से उक्त संस्था का एम.ओ.यू. तत्त्काल समाप्त कर आगे नवीनीकरण नहीं करने के निर्देश जारी किये गये है।
बिन्दु कर्माक 04-आदर्श आचार सहिंता के दौरान ‘राष्ट्रीय अन्धत्व निवारण कार्यक्रम’ एवं ‘साईट सेवर ईन्टरनेशनल सस्था के सहयोग लिखकर इन शब्दो का बिना अनुमति के दुरूपयोग कर पम्पलेट में लिखवाकर वितरित करवाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही उक्त सस्था से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य के पत्र कमांक/अन्धत्व / 2024/6161 छिंदवाडा दिनांक 22/05/2024 के द्वारा उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में जबाब मांगा गया, एंव भविष्य में इनके द्वारा अगर कोई नेत्र जांब शिविर आयोजित किये जाते हे तो पुलिस अधीक्षक महोदय छिदवाडा को संस्था के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्यावाही करने के लिये लिखा गया है
उक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर लायंस आई हास्पिटल एव रिसर्च सेन्टर परासिया जिला छिंदवाडा के पत्र कमांक LEH/315 परासिया दिनांक 27/05/2024 के द्वारा क्षमा मांगकर प्रिंटर्स के द्वारा गलती से छापा गया कर लिखित में प्रस्तुत किया गया। (संबंधित पत्र सलग्न है।
बात समझने की है लोकसभा चुनाव जिसमें समूचे भारत देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। ऐसे वक्त पर राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम एवं इंटरनेशनल साइट सेवर संस्था के नाम का दुरुपयोग कर लायंस क्लब परासिया ने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में कैसे नेत्र जांच शिविर को आयोजित कर लिया। जबकि निर्वाचन के मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर वहां मौजूद है। जोकि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जिले कि पल-पल की खबर कलेक्टर को होती है। इसके बावजूद भी यदि इस प्रकार का कृत्य किया गया तो जिससे साफ जाहिर है इनके रसूख का अधिकारियों पर बेहिसाब प्रभाव है। क्या इतना सब होने के उपरांत भी अभी भी जिला शासन प्रशासन कोई कार्यवाही कर पाएगा।