Advertisement

भीलवाड़ा-बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा-

https://satyarath.com/

सत्यार्थ न्यूज़ ब्यूरो भीलवाड़ा

रिपोर्टर अब्दुल सलाम रंगरेज

 

बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा-

पीड़िता को ढाई लाख रुपए देने की अनुशंसा

 

भीलवाड़ा– पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने किशोरी के अपहरण व बलात्कार के मामले में गुरुवार को बरार पदमेला थाना भीम राजसमंद-निवासी प्रभु सिंह को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई एवं 61हजार रू के जुर्माने से दंडित किया
प्रकरण के अनुसार 26 फरवरी 2022 को एक व्यक्ति ने बदनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की 25 फरवरी को 15 साल की पुत्री हैंडपंप पर पानी लेने गई थी जो नहीं लौटी और बाल्टी भी हैंड पंप पर मिली।

पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त प्रभु सिंह को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया व किशोरी को दस्तयाब किया।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि अभियुक्त अपहरण कर ले गया और भीलवाड़ा बिजोलिया में बंधक बना कर रखा और बलात्कार किया। अदालत ने प्रभु सिंह को 20 साल की सजा सुनाई पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पिड़िता को ढाई लाख रुपए देने की जिला विधिक सेवा ने प्राधिकरण से अनुशंसा की।

https://satyarath.com/

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!