जिला शहडोल के थाना जयसिंहनगर में नए कानून भारतीय न्याय संहिता में पहला अपराध दर्ज
शहडोल से ब्यूरो चीफ राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट
जिला शहडोल में नवीन अपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना जयसिंहनगर में फरियादी पीड़ित का सड़क दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया है।
आज दिनांक 01.07.24 को फरियादी मोतीलाल नामदेव पिता रामप्रसाद उम्र 42 निवासी कनाड़ी खुर्द, थाना जयसिंहनगर द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपार्ट लेख कराया कि आरोपी MP 04 FP 5039 टैंकर के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर टैंकर द्वारा फरियादी के भाई की मोटर सायकल को ठोकर मार कर एक्सीडेंट कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार प्रतीक के निर्देशन में थाना जयसिंहनगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281,125(A) एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरोपी MP 04 FP 5039 टैंकर के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
