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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी

न्यूज़ रिपोर्टर जीतेश मीना
जनपद-दौसा

कस्बे में पुलिस द्वारा नई आपराधिक विधियों के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने आमजन को बताया कि 1 जुलाई, 2024 से पुराने कानूनों के स्थान पर नवीन आपराधिक विधियां भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए जा रहे हैं।

नवीन कानूनों में नागरिक केन्द्रित उपागम अपनाते हुए एफआईआर कहीं से भी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि तकनीक व फोरेंसिक साइंस का उपयोग करते हुए समयबद्ध तरीके से अनुसंधान करने पर बल दिया गया है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक, वृत्त दौसा रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि नये कानूनों में धाराओं के बदलाव के साथ-साथ नई धाराएं भी जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराधों, मॉब लिंचिंग एवं झपटमारी जैसे अपराधों के लिए विशिष्ट धाराएं जोड़ी गई है। पहले शांति भंग करने पर धारा 151 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत अब कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों संबंधी अपराधों मे दण्ड को कठोर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराधों, पॉक्सो एक्ट, नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु जन-जागरूकता व सहयोग के लिए आह्वान किया गया।

इस दौरान सदर थानाधिकारी सोहनलाल, नगरपालिका चेयरमैन रामप्रसाद, पूरण व्यास, कैलाश चंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, राजेंद्र डेयरी वाला, पूर्व सरपंच नारायण लाल महावर, पूर्व सरपंच कन्हैयालाल डेयरी वाला, सुनील भागोती, गिर्राज प्रसाद सैनी, रामधन सैनी पटेल, ताज मौहम्मद, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र सहित कस्बे के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

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