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पाटन जिला मे लोगों पर अग्नि सुरक्षा नियम लागू करने वाली पाटन नगर पालिका द्वारा ही अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है

 

 नगरपालिका परिसर में अग्नि सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर दिया जाएगा नोटिस: पाटन नगर पालिका अग्नि सुरक्षा नियमों को लागू करती है और अग्नि सुरक्षा उपकरणों के बिना इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिसके तहत अग्नि सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए नगर पालिका सख्त कदम उठाती है तेज नगर पालिका कार्यालय में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं हैं।

 नगर पालिका के तीन मंजिले कार्यालय में रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद नगर पालिका के दोनों मंजिलों पर मात्र 2 अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं और दिखावे के लिए दो बोतलें भी लगाई गई हैं, लेकिन न तो तारीख बताई गई और न ही उन पर एक्सपायरी डेट अंकित कर दी गई है।

 यूं तो नगर पालिका की यह नई बिल्डिंग 2019 में बनी है लेकिन बचाव किया जा रहा है कि इसमें कोई स्प्रिंकलर या पाइप लाइन नहीं लगाई गई है, इस मामले में अग्निशमन अधिकारी स्नेहल मोदी ने कहा कि बगल में फायर स्टेशन है इसलिए फायर बोतलें नहीं लगाई गई हैं हर जगह लूलू बचाव करते दिखे.

 नगर निगम भवन में 150 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं. यहां प्रतिदिन विभिन्न विभागों के 1500 से 2 हजार लोग आते हैं। हालांकि, यह बात सामने आई है कि पाटन नगर पालिका ने फायर ब्रिगेड के नियमों का उल्लंघन कर इस हेड ऑफिस में पर्याप्त उपकरण नहीं रखे हैं. फिर यदि इस कार्यालय में आग लगने जैसी कोई घटना घटती है तो बड़ी जनहानि होने की आशंका है.

 अग्निशमन विभाग के अधिकारी स्नेहल मोदी ने कहा कि अगर इस मामले में पाटन नगर पालिका उचित अग्निशमन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है, तो नगर पालिका को नोटिस भी दिया जाएगा.

 

गोवाभाई अहीर पाटन ब्यूरो चीफ पाटन गुजरात

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