रिपोर्टर का नाम – देवेन्द्र पंडियार
जनपद- मंदसौर
नहीं बढ़ेगी CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से भी किया मना: 7 दिन के लिए जेल से और बाहर रहना चाहते थे AAP सुप्रीमो
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका को लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग ने उनकी याचिका को लेने से इनकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग ने बुधवार (29 मई, 2024) को CM केजरीवाल की याचिका लेने से मना किया और कहा कि उन्हें जब अंतरिम जमानत दी गई थी तभी साधारण जमानत के लिए उनके पास निचली अदालत जाने का विकल्प था। वह वहाँ नहीं गए। रजिस्ट्री ने कहा कि वर्तमान याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस विषय में यह भी कहा कि CM केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुरक्षित है। ऐसे में यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। CM अरविन्द केजरीवाल को अब 2 जून को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।


















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