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गाडरवारा – सीएमओ वैभव देशमुख ने नागरिकों से की अपील

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अजय सोनी
सत्यार्थ न्यूज़ गाडरवारा

सीएमओ वैभव देशमुख ने नागरिकों से की अपील

 

गाडरवारा l मुख्य नगर पालिका अधिकारी वैभव देशमुख ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए अपील कि है कि म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अंतर्गत सभी नागरिकों को भवनो के निर्माण से पूर्व नगर पालिका की अनुमति लिया जाना अनिवार्य है, जो भवन मालिक बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार का भवन निर्माण का कार्य करते है वे निर्माण कानूनी रूप से अवैध निर्माण की श्रेणी में आते है, इसलिए सभी नागरिक भवन बनाने से पूर्व नगर पालिका से सक्षम स्वीकृति लेना सुनिश्चित करें । नागरिको की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है, जिसमें नगरपालिकाओ द्वारा 01 जनवरी 2021 से पहले जारी की गई भवनो की स्वीकृति को निर्धारित समय सीमा तक 10 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक कम्पाउंडिंग की छूट प्रदान की गई है। कम्पाउंडिंग की यह छूट 31.8.2024 तक के लिए ही लागू रहेगी l

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