रिपोर्टर गोपाल आचार्य शाहपुरा भीलवाड़ा
बहुचर्चित कोटडी भट्टी कांड के दोनों मुख्य आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा।
भीलवाड़ा जिले के कोटडी तहसील के बहु चर्चित भट्टी कांड के मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कालू पुत्र रंगलाल कालबेलिया 25 वर्ष और कान्हा पुत्र रंगलाल कालबेलिया 21 वर्ष को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है ।इस मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। बहुचर्चित भट्टी कांड 2 अगस्त 2023 को नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर भट्टी में जला देने की घटना से पूरे देश में माहौल गर्मा गया। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। जिसमें कालू और कान्हा के अलावा पप्पू पिता अमरनाथ कालबेलिया उम्र 35 वर्ष, संजय पिता प्रभु कालबेलिया उम्र 20 वर्ष, कमलेश पिता श्रवण कालबेलिया30 वर्ष ,प्रभु पिता गंगाराम कालबेलिया उम्र 40 वर्ष, लाड देवी पत्नी कालू कालबेलिया को गिरफ्तार कर चार्ज शीट पेश की। पोक्सो कोर्ट में लगातार सुनवाई करते हुए 10 माह बाद आज सोमवार फैसला सुनाया गया।
जिसमें दो लोगों कालू और कान्हा को मृत्यु दंड की सजाऔर सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया,। कालू और कान्हा को मृत्युदंड का फैसला सुनाने के बाद माता-पिता ने कहा कि हमें आज न्याय मिला है।
राज्य सरकार द्वारा जयपुर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए स्पेशल पी पी महावीर सिंह कानावत ने कहा कि आज भट्टी कांड का जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसका हम स्वागत करते हैं यह न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला था ।सात आरोपियों को बरी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह लोग दुष्कर्म में शामिल नहीं थे जिसकी वजह से दोष मुक्त किया गया है यह बालिका के शव को जलाने में सहयोगी थे। इसके लिए हम फिर से चार्ज सीट पेश करेंगे और यह सभी लोग जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे।