नगरपालिका क्षेत्र महवा व मंडावर में नवरात्रा पर्व को लेकर बूचडखानो को बंद रखने के जारी किये आदेश
ब्यूरो चीफ/मनोज खंडेलवाल
नगपालिका क्षेत्र महवा के अधिशासी अधिकारी व नगरपालिका मंडावर का भी अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे सुरेन्द्र मीणा नें विज्ञप्ति जारी करते हुये नगरपालिका क्षेत्र महवा व मंडावर में संचालित पशुवध गृह/मांस मछली का व्यापार करने वाले समस्त बूचडखानो को दिनांक-09/04/2024 को नवरात्रा स्थापना पर्व होने के कारण उन्हे पूर्णतया बन्द रखने सहित उक्त आदेश के जारी होने के ठीक पन्द्रह दिवस की अवधि के अन्दर अन्दर उक्त मीट माँस के व्यापार का वैध लाईसैंस जारी करवाकर प्रस्तुत करने अन्यथा नगरपालिका कार्यालय के द्वारा राजस्थान पालिका अधिनियम 2009 की धारा 232 व 223 के तहत कार्यवाही अमल में लाते हुये सबंधित के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किये गये है