*गैंगेस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही, अपराधिक कृत्यों से अर्जित ₹12 लाख की बोलेरो वाहन को थाना चोपन पुलिस ने किया कुर्क-*
सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सम्पत्ति जब्तीकरण अभियान के अंतर्गत थाना चोपन पुलिस द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई।
उक्त अभियान के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0–420/2025, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रामकैलाश, निवासी जगदीशपुर मसनी, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित चल/अचल संपत्ति की जांच की गई।
जांच के दौरान अभियुक्त के नाम से पंजीकृत वाहन संख्या UP70HH1152 बोलेरो होना पाया गया। उक्त वाहन का मूल्यांकन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें वाहन की अनुमानित कीमत ₹12,00,000/- (बारह लाख रुपये) पाई गई।
अपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति पाए जाने पर गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र को प्रस्तुत की गई, जिस पर श्रीमान द्वारा वाहन को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया।
आदेश के अनुपालन में थाना चोपन पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेश कुमार की अपराध से अर्जित चल संपत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क/जब्त किया गया।
*जब्त की गई संपत्ति का विवरण –*
* वाहन संख्या UP70HH1152 बोलेरो
* मूल्यांकन कीमत – ₹12,00,000/-
*पुलिस टीम का विवरण –*
प्र0नि0 कुमुद शेखर सिंह, थाना चोपन
हे0का0 अजय यादव, थाना चोपन
का0 प्रियांशु त्रिपाठी, थाना चोपन
का0 अमित चौहान, थाना चोपन
*सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है।*


















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