सत्यार्थ न्यूज/मनीष माली कि रिपोर्ट
अशासकीय व निजी नलकूप खनन करना प्रतिबंधित,आगर मालवा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
जिला दंडाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह ने जारी किए आदेश
सुसनेर नि. प्र. / आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने घटते जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता को बनाए रखना के मद्देनजर आगर मालवा जिले को मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 तथा संशोधन 3 फरवरी 2023 के तहत जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में 15 मार्च से 31 जुलाई 2024 तक निजी एवं अशासकीय नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/ बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना ना तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और नहीं बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी।
प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थान पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन बोरिंग करने का प्रयास करेगी को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने का अधिकार होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने क्षेत्र अंतर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए वह अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए ₹5000 का जुर्माना और पश्चातवृत्ति प्रत्येक अपराध के लिए ₹10000 या अधिकतम 2 वर्ष के करामात से दंडित किया जा सकेगा। उक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा, तथा लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग द्वारा कार्य योजना अंतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा।
नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा आदेश 31 जुलाई 2024 तक प्रभावशील रहेगा।