सत्यार्थ न्यूज़ ब्यूरो चीफ भोपाल मध्य प्रदेश प्रवीण कुमार दुबे 8839125553
गाड़ी स्क्रैप पर टैक्स-जुर्माने में 90% छूट:परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई अवधि, 3 बदलाव भी किए
भोपाल

परिवहन विभाग ने पुराने और कंडम वाहनों पर टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब इन्हें स्क्रैप कराने पर बकाया टैक्स में 90% तक छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग के बाद रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी से मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से नए वाहन पर लगने वाले लाइफ टाइम टैक्स में 25% छूट भी मिलेगी।
यह आदेश अप्रैल 2023 के नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है, जिसकी अवधि मार्च 2024 में खत्म हो गई थी। अब इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। परिवहन सचिव मनीष सिंह ने कहा कि इससे पुराने वाहन पर सिर्फ 10% टैक्स जमा करना होगा, नए वाहन पर भी टैक्स में छूट मिलेगी।
स्क्रैप पालिसी में अब कोई श्रेणी नहीं
पहले वाहन की उम्र के आधार पर टैक्स और पेनाल्टी में छूट मिलती थी (जैसे 5 साल पर 10%, 10 साल पर 30%, 15 साल पर 90%)। अब स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया गया है। पुराने वाहन मालिक अब 10% टैक्स और पेनाल्टी देकर अपना वाहन स्क्रैप करा सकते हैं। {कार, दो पहिया खरीदने पर 25% टैक्स रिबेट। कमर्शियल पर 15% रिबेट।
शासन को 17 करोड़ की आय विभागीय सूत्रों के मुताबिक, करीब 1000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, जो पिछले 50 सालों के वाहनों पर है। केंद्र के निर्देश पर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक छूट दी गई थी। इस दौरान कंडम वाहन स्क्रैप करवाने से शासन को 17 करोड़ रुपए की आय हुई।
भोपाल में साढ़े 3 लाख से अधिक वाहन 15 साल की आयु पार कर चुके हैं और स्क्रैपिंग के योग्य हैं। यह आंकड़ा बजट 2025 में प्रस्तुत किया गया था।
















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