जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से साइबर अपराधों से बचाव के लिए टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल में आयोजित हुआ कानूनी जागरूकता शिविर
पलवल, 18 अप्रैल
कृष्ण कुमार छाबड़ा

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकुला के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए चेयरमैन पुनीश जिंदिया के मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं डीएलएसए सचिव मेनका सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को टैगोर पब्लिक स्कूल पलवल में प्राधिकरण अधिवक्ता बचाव पक्ष जगत सिंह रावत व पिंकी शर्मा द्वारा विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रधानाचार्या कपिला इंदू द्वारा की गई। शिविर प्राधिकरण व टैगोर पब्लिक स्कूल के संयोजन में आयोजित किया गया। इस शिविर में पुलिस साइबर विभाग से एएसआई देवी सिंह ने भी भागीदारी की।
जागरूकता शिविर मे सीजेएम मेनका सिंह द्वारा साइबर अपराधों की जानकारी देकर उनकी रोकथाम के बारे में जागरूक किया। इसके साथ-साथ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के बारे में छात्रों को जागरूक किया। जागरूकता शिविर में प्राधिकरण अधिवक्ता पिंकी शर्मा ने ऑनलाइन धोखा-धड़ी, साइबर बुल्लिंग, मालवेयर एंड वायरस के बारे में जानकारी देते हुए वेबसाइट की सत्यता की पहचान करने की जानकारी दी। साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 व राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम व अन्य पोर्टल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उपस्थिति को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर उपाय करने के बारे में बताया। शिविर में सेक्शन-35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जोकि किसी थाने से फोन आने पर नोटिस की मांग करता है के बारे में बताया गया। उन्होंने बच्चों को घिबली एप, चेट जीपीटी का प्रयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर में छात्र-छात्राओं को फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ़्ट, डीआएस, साइबर स्टॉकिंग, ग्रीटिंग कार्ड स्कैम्स, जॉब ऑफर स्कैम्स, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स से होने वाले अपराधों के प्रति सचेत किया गया। फोन में मालवेयर वायरस को खत्म करने की भी जानकारी दी गई। समय-समय पर अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बारे में बताया गया। प्राधिकरण अधिवक्ता पिंकी शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को वर्ष 2024-2025 में हुए साइबर अपराधों, साइबर शिकायतों, साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, साइबर अपराधों से हुए फाइनेंशियल लॉस के बारे मे डाटा सहित बताया गया।

प्राधिकरण अधिवक्ता जगत सिंह रावत द्वारा विशेष तौर से विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण की सेवाओं, नालसा व हालसा योजनाओं, हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, हेल्पलाइन नंबर-01275-298003 व मध्यस्थ केंद्र और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता तथा कानूनी सलाह के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, ताकि वे स्वयं को साइबर तकनीक के प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकें। शिविर में छात्रों को जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं, साइबर अपराध संबंधी, राष्ट्र सेवा के लिए एक छात्र के कर्तव्य, अधिकारों व कानूनी विषयों संबंधी सवाल-जवाब के माध्यम से भी मुफ्त कानूनी सलाह देकर जागरूक किया गया।
एएसआई देवी सिंह ने कहा कि साइबर स्पेस के समय सतर्क रहकर और एहतियात बरतकर साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन ईमेल प्राप्त होने पर उस व्यक्ति से फोन पर अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों से संपर्क करके इमेल की वास्तविकता का पता लगाने, चौकन्ना रहने और समय-समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहने की आदत डालने के साथ-साथ व्यक्तिगत डाटा को साझा न करने, लालच में न आने, साइबर बुल्लिंग होने पर पुलिस शिकायत करने, साइबर अपराधों को न छुपाने, साइबर अपराध होने पर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर तुरंत सूचित करने जैसे विभिन्न उपायों के बारे में भी जानकारी प्रदान करके साइबर अपराधों से बचने के लिए प्रेरित किया।
इस शिविर में करीब 200 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों के द्वारा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक नुक्कड़ शो की प्रस्तुति दी गई।