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जिम में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग मामले में खुद पर फायरिंग का नाटक रचने वाला शिकायतकर्ता ही निकला मुख्य साजिशकर्ता, 2 अवैध पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार।

जिम में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग मामले में खुद पर फायरिंग का नाटक रचने वाला शिकायतकर्ता ही निकला मुख्य साजिशकर्ता, 2 अवैध पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार।

तोड़फोड़ में शामिल तीन आरोपी भी गिरफ्तार, हथियार देसी कट्टा तथा वारदात में प्रयुक्त लोहा रोड बरामद।

कृष्ण कुमार छाबड़ा
पलवल-8 जून

थाना गदपुरी के अंतर्गत धतीर गांव में स्थित ‘श्रीराम फिटनेस जोन’ जिम में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार एवं थाना गदपुरी प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में पलवल पुलिस ने मामले का पूरा पर्दाफाश किया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि विरोधी पक्ष को हत्या के प्रयास (धारा 109 BNS / 307 IPC) के झूठे मामले में फंसाने के लिए शिकायतकर्ता ने खुद ही जिम पर फायरिंग की थी। सीआईए पलवल एवं थाना गदपुरी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता (शिकायतकर्ता) व तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से अवैध हथियार व वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड बरामद की है।

यह था मामला और शिकायत-
दिनांक 6 जून 2026 को धतीर निवासी शेखर पुत्र श्रीराम ने पुलिस चौकी धतीर में शिकायत दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश के चलते सुमित, रिंकू, साहिल और उनके साथियों ने सुबह करीब 5 बजे उसकी जिम में घुसकर उस पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने जिम के शीशे तोड़े, बाहर खड़ी आई-20 गाड़ी (HR 30 T 7682) को क्षतिग्रस्त किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस शिकायत पर पुलिस ने FIR No. 199 दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस जांच और खुलासा-
थाना गदपुरी अंतर्गत चौकी इंचार्ज धतीर ए.एस.आई. राकेश कुमार और सीआईए पलवल की संयुक्त जांच के दौरान घटनास्थल से 6 खाली खोल और 4 चली हुई बुलेट (सिक्के) बरामद किए गए थे। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की और साक्ष्य जुटाए, तो पूरी कहानी पलट गई:

विवेचना में सामने आया कि आरोपी महेश, संदीप, रिंकू और अन्य साथी योजना बनाकर जिम पहुंचे थे और उन्होंने जिम व गाड़ी के शीशे तोड़े। भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो आरोपी बिना कोई फायरिंग किए वहां से भाग गए। इसके बाद शिकायतकर्ता शेखर ने विरोधियों पर गंभीर धाराएं (109 BNS) लगवाने के लिए खुद ही फायरिंग की, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके।

पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां और बरामदगी-
मुख्य साजिशकर्ता (शिकायतकर्ता) शेखर की गिरफ्तारी: सीआईए पलवल ने शेखर को 2 अवैध पिस्तौलों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाना गदपुरी में अलग से FIR No. 201 (आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत) दर्ज की गई है।

हमलावर रिंकू की गिरफ्तारी: नामजद आरोपी रिंकू पुत्र देवीराम को सीआईए पलवल ने अवैध हथियार देशी कट्टा सहित दबोचा।

आरोपी संदीप व महेश की गिरफ्तारी:- पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी संदीप और महेश को 7 जून 2026 को गिरफ्तार किया। अदालत से उनका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, जिसके दौरान वारदात में इस्तेमाल लोहे की रॉड बरामद की गई है।

लगाई गई कानूनी धाराएं-
FIR No. 199 (हमलावरों के खिलाफ): धारा 190, 191(3), 333, 332(1), 324(4), 351(3), 61(2) BNS एवं 25-54-59 आर्म्स एक्ट। *(जांच के बाद धारा 109 BNS को हटाकर 332(1) जोड़ी गई है)। *

FIR No. 201 (साजिशकर्ता शेखर के खिलाफ): धारा 25-5-54-59 आर्म्स एक्ट एवं पुलिस को गुमराह करने व झूठे सबूत बनाने के आरोप में धारा 231, 221 BNS इजाद की गई है।

मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच की जा रही है।

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