छात्रा अपहरण केस में बड़ी कार्रवाई, स्वामी आत्मानंद स्कूल के संविदा शिक्षक अमित शर्मा बर्खास्त,
FIR दर्ज होते ही DEO ने की कार्रवाई: अपहरण के आरोपी संविदा शिक्षक को सेवा से पृथक किया,
विभाग की छवि धूमिल करने पर शिक्षक पर गिरी गाज, GPM कलेक्टर के अनुमोदन से बर्खास्तगी,

सूरज यादव,गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले के पेण्ड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थ संविदा शिक्षक अमित शर्मा को छात्रा अपहरण मामले में तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के अनुमोदन के बाद यह कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस में FIR दर्ज होते ही शिक्षा विभाग ने आचरण नियमों के तहत आरोपी शिक्षक पर गाज गिराई है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार आरोपी शिक्षक अमित शर्मा संविदा के आधार पर कार्यरत थे और उन पर ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965’ के प्रावधान लागू होते हैं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य शिक्षकीय मर्यादा के विपरीत और प्रथम दृष्टया गंभीर आचरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इससे न केवल विभाग की छवि धूमिल हुई है, बल्कि शासकीय विद्यालय की गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह लगा है। इसी कारण उन्हें संविदा सेवा से पृथक किया गया है। मामले के अनुसार 15 जुलाई 2026 को संस्था की एक छात्रा के अपहरण की शिकायत पेण्ड्रा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 17 जुलाई 2026 को आरोपी शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) के तहत अपराध क्रमांक 0231 दर्ज किया था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दोषियों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
















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