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गोण्डा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद गोंडा में हुआ लोक अदालत का आयोजन

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संवाददाता अय्यूब आलम

गोण्डा

दिनांक-09.03.2024

“राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद गोंडा में हुआ लोक अदालत का आयोजन”

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गोण्डा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार , दिनांक-09.03.2024 को समय पूर्वान्ह 10 बजे से लेकर सायं 05:00 बजे तक जनपद न्यायालय, गोण्डा में वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती रीता गुप्ता, समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण जनपद न्यायालय गोण्डा एवं परिवार न्यायालय गोण्डा तथा बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। द्वारा-38 वाद एवं अर्थदण्ड रू.3500/-, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती रीता गुप्ता द्वारा-51 वाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा-70 वाद एवं प्रतिकर राशि रू.41244343./-, प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूजा सिंह द्वारा-03 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट श्री नासिर अहमद द्वारा-04 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1600/-, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.20300/-, चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट डाॅ0 श्रीमती अनामिका चैहान द्वारा-37 वाद एवं अर्थदण्ड रू.89000/-, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मो0 नियाज़ अहमद अंसारी द्वारा-01 वाद एवं अर्थदण्ड रू.500/-,पंचम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश नरायन मणि त्रिपाठी द्वारा-02 वाद, नवम् अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000/-, द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री डा0 दीनानाथ द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीष/एफटीसी-। श्रीमती नम्रता अग्रवाल द्वारा-01 वाद एवं अर्थदण्ड रू.500/-, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री हरेन्द्र कुमार ओझा द्वारा-20 वाद, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-नवीन श्रीमती चिर कुमारित्व द्वारा-03 वाद, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती अपेक्षा सिंह द्वारा-3536 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1321550/-, सिविल जज (सी.डि.) सुश्री सुषमा द्वारा-13 वाद निस्तारित करते हुए रू.1581580/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-रेलवे श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा-174 वाद एवं अर्थदण्ड रू.93900/-, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रीमती नासेहा वसीम द्वारा-2274 वाद एवं अर्थदण्ड रू.256570/-, अपर सिविल जज (सी.डि.) सुश्री अंकिता सिंह द्वारा-1560 वाद एवं अर्थदण्ड रू.12840/-, सिविल जज (सी.डि.)/एफटीसी-नवीन श्री सिद्धार्थ वर्मा द्वारा -1507 वाद एवं अर्थदण्ड रू.41850/-, सिविल जज (जू0डि0) सुश्री अनन्या शाह द्वारा-14 वाद एवं रू.984689/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रीमती रूपाली सिंह द्वारा-1064 वाद एवं अर्थदण्ड रू.55900/-, न्यायिक दण्डाधिकारी-द्वितीय सुश्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा-1385 वाद एवं अर्थदण्ड रू.108990/-,अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-01 श्री अरूण गौतम द्वारा-1089 वाद एवं अर्थदण्ड रू.26010/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-11 सुश्री वृशाली गुप्ता द्वारा-2073 वाद एवं अर्थदण्ड रू.25180/-, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-द्वितीय सुश्री नीतिका राजपूत द्वारा-1011 वाद एवं अर्थदण्ड रू.5600/-, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मनकापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह द्वारा-158 वाद तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तरबगंज श्री रोहित सोनी द्वारा -02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.9000/- निस्तारित कर जमा कराये गये। इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-16106 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.2075790/- (बीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ नब्बे रूपये) जुर्माना के रूप में वसूल किये गये। स्थायी लोक अदालत गोण्डा के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव-। द्वारा 04 वाद तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गोण्डा के अध्यक्ष श्री रामानन्द द्वारा 06 वाद निस्तारित करते हुए रू.807155/-समझौता राशि तय की गयी। जनपद गोण्डा के समस्त विभागों के द्वारा प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-128619 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.95993403/-(नौ करोड़ उनसठ लाख तिरान्नबे हजार चार सौ तीन रूपये) की समझौता राशि तय की गयी। इस प्रकार जनपद गोण्डा से आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल-144725 .वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही साथ आज के इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गोण्डा में आवासित किशोरांे द्वारा एवं जिला कारागार गोण्डा के बन्दियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु स्टाल लगाये गये।

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