Advertisement

कलेक्टर नहीं हटा पाएंगे अब प्रशासक को लेनी होगी अनुमति

सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-सवांददाता मीडिया प्रभारी

राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था। लेकिन आदेश के बाद सरकार ने ये अधिकार कलेक्टर से छीनकर अपने पास रखे हैं।

6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ

आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ है। सरकार ने इन पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है। सरकार ने पहली बार प्रशासक के तौर पर जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद खाली है। वहां उप सरपंच को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है।

उप सरपंच का पद खाली होने पर वार्ड पंच बनेगा प्रशासक

अगर किसी ग्राम पंचायत में किसी सरकार जिसे प्रशासक नियुक्त कर रखा है और उसे सरकार हटाती है उसकी जगह कोई दूसरा उप सरपंच को लगाया जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत में अगर उप सरपंच का पद खाली है तो सरकार वार्ड पंच में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार प्रशासक के तौर पर लगाएगी। इसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर के जरिए पंचायतीराज विभाग को भिजवाया जाएगा।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!