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हर जरूरतमंद व पीड़ित तक न्याय की कानूनी जानकारी व मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाना डीएलएसए का उद्देश्य : सीजेएम

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हर जरूरतमंद व पीड़ित तक न्याय की कानूनी जानकारी व मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाना डीएलएसए का उद्देश्य : सीजेएम

-एडीआर सेंटर में हुआ कार्यशाला का आयोजन-

पलवल, 25 जनवरी
कृष्ण कुमार छाबड़ा

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष प्राधिकरण पुनीश जिंदिया के नेतृत्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव प्राधिकरण मेनका सिंह के मार्गदर्शन में गत दिवस अधिकार मित्रों व पैरा विधिक स्वयं सेवकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यस्थल पर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम/पोस एक्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन प्राधिकरण के एडीआर सेंटर के सभागार में किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेएम मेनका सिंह ने कहा कि उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हर जरूरतमंद तक न्याय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। अधिकार मित्रों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नालसा योजनाओं, प्राधिकरण की मुफ्त कानूनी सहायता, जरूरतमंदों की सूची व उनके कानूनी अधिकारों, गिरफ्तारी से पूर्व व बाद में मुल्जि़म का कानूनी अधिकार, कानूनी मामलों के प्रकार, मुकदमों को दायर करने के लिए न्यायलय के क्षेत्र अधिकार, हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना, मध्यस्थता केंद्र, स्थायी लोक अदालत, वैकल्पिक समाधान केंद्र व लोक अदालत के महत्व व अन्य आवश्यक कानूनी जानकारी व सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करके उनकी कार्यप्रणाली को और बेहतर करना है।
उन्होंने अधिकार मित्रों को जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं, सेवा शिविरों, विधिक सहायता क्लीनिक पर उनके कर्तव्यों व कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की और उन्हें जरूरतमंदों/पीड़ितों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए व उनको प्राधिकरण तक जोड़ने में व उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कराने के लिए के लिए प्रेरित किया ताकि कोई भी जरूरतमंद व पीड़ित न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। कार्यक्रम में अधिवक्ता प्राधिकरण, बचाव पक्ष नवीन रावत व जगत सिंह रावत ने अधिकार मित्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नालसा व हालसा योजनाओं, हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष निर्णयों के अंतर्गत आदेशों, पारिवारिक विधियों, संपत्ति विधियों, फौजदारी विधियों, श्रम विधियों, लिंग केन्द्रित कानूनों, बच्चों से संबंधित कानूनों, सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं व प्रमाण पत्रों की प्राप्ति से संबन्धित निर्देशों, फ्रंट ऑफिस व अन्य संबन्धित विभागों व पुलिस थानों में भ्रमण संबंधी, अनिवार्य शिक्षा, जन सूचना का अधिकार व जरूरी हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में अधिकार मित्रों को प्राधिकरण के कार्यों को सम्पन्न करने के संचालन में आने वाली बाधाओं पर परामर्श दिया गया और भविष्य में बेहतर क्रियान्वयन के लिए विचार विमर्श भी किया गया। कार्यक्रम में उन्हें प्राधिकरण की हेल्पलाइन- 01275-298003 व आपातकालीन हेल्पलाइन- 112, साइबर अपराध हेल्पलाइन- 1930 सहित अन्य हेल्पलाइन के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अधिकार मित्रों को कार्यों के संचालन के लिए सहायता किट भी प्रोत्साहन रूप में उपलब्ध कराई गयी। कार्यक्रम में प्राधिकरण पलवल व उपमंडल विधिक सेवा समिति होडल व हथीन के अधिकार मित्रों ने भाग लिया।

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