सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-ब्युरो चीफ
राज्य सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों के संचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है। शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जोगाराम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक समाप्त हो रहा है और चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, वहां प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में निवर्तमान सरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा, जबकि उपसरपंच और वार्ड पंचों को समिति का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक सभी निर्णय समिति की बैठक में परामर्श के बाद ही ले सकेगा। सरकार के इस फैसले से सरपंचों का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से आगामी चुनावों तक बढ़ा दिया गया है। सरपंच संघ लंबे समय से इस फैसले की मांग कर रहा था। जयपुर में आदेश की प्रतीक्षा कर रहे सरपंचों को अब राहत मिली है। आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में इन समितियों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



















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