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राष्ट्रीय विधि /,कानून / लॉ / संविधान दिवस

26 नवम्बर विशेष

राष्ट्रीय विधि /,कानून / लॉ / संविधान दिवस

पलवल-26 नवंबर
कृष्ण कुमार छाबड़ा

 

भारत में प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को राष्ट्रीय विधि दिवस अथवा राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। ‘विधि दिवस’ मनाये जाने की परम्परा सर्वप्रथम भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एशोशिएशन द्वारा सन 1979 में प्रारंभ हुई। इस दिवस को भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

26 नवंबर 1949 के पश्चात करीब 30 वर्षों बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएसन ने 26 नवम्बर की तिथि को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से प्रति वर्ष यह दिवस पूरे भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। विशेषकर विधिक बंधुत्व को बढ़ावा देने या इस तरह की विचारधारा को फैलाने के लिए इस दिवस का महत्व है। वस्तुतः यह दिवस संविधान को निर्मित करने वाली संविधान सभा के उन 207 सदस्यों के अतुलनीय योगदान को देखते हुए और उन्हें सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है।

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