हर्षल रावल 09 नवंबर, 2024
सिरोही/राज.
सामूहिक दुष्कर्म मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन से चल रहा था फरार
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सिरोही। सिरोही सदर पुलिस थाना एवं वृत कार्यालय टीम की संयुक्त कार्रवाई में टीम द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वह बीते 10 दिन से फरार चल रहा था।
सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे। विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। इसमें सिरोही वृत के पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी की अगुवाई में टीम द्वारा वेरापुरा, पोस्ट माकरोडा, थाना सिरोही सदर, जिला सिरोही निवासी महिपाल सिंह पुत्र मनोहर सिंह देवडा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ गत 29 अक्तूबर 2024 को पुलिस थाना सिरोही सदर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। वह पिछले 10 दिन से फरार चल रहा था। मामले में गिरफ्तार पूर्व में गुदरा सेरी, सनवाडा आर, थाना रोहिडा जिला सिरोही निवासी टीकेन्द्र सिंह उर्फ टीकसा पुत्र तेज सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान एवं आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। जबकि महिपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी गई थी। कार्रवाई में वृत कार्यालय सिरोही के हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह, कांस्टेबल दौलत सिंह, पुलिस थाना सिरोही सदर के कांस्टेबल रमेश कुमार, प्रदीप कुमार, वृत्त कार्यालय सिरोही के कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल जगदीश कुमार सम्मिलित रहे।
जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित:-
महिला अधिकारिता विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला परिषद सभागार में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने जिले के सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में नियमानुसार आंतरिक परिवाद समिति के गठन करने के आदेश दिए। इसके साथ ही इसमें उनका कहना था कि जिले में प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की उपस्थिति है, जो कि खुशी का विषय है।
उन्होंने आंतरिक परिवाद समिति के गठन की बात करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की भी चर्चा की। उन्होंने इस दौरान कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर चर्चा करते हुए महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण देने के लिए पाबंद किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामदेव सांदु ने अधिनियम के तहत गठित समिति के कार्य, कार्य स्थल की परिभाषा, शिकायत करने की प्रक्रिया, समिति द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, दिए जाने वाले दंड सहित अन्य विषयों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस विषय से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के उदाहरण एवं कार्रवाई के बारे भी बात की। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभु दयाल धानिया, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता अंकिता राजपुरोहित, कोषाधिकारी अंबिका राणावत, सीएमएचओ डाॅ. राजेश कुमार, डीटीओ रजनीश विद्यार्थी, उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सहीराम सहित जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।