आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इस जगह नहीं कर पाएंगे यूज
संवाददाता विशाल लील की रिपोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द दिया है जिसमें उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया था।
अगर अभी तक आप भी आधार कार्ड को उम्र निर्धारित करने के दस्तावेज के तौर पर यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा, आधार कार्ड उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है।
बता दें कि, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द दिया है जिसमें उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि, उम्र निर्धारण के लिए आधार के बजाय अन्य प्रमाणपत्र जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र ज्यादा विश्वसनीय हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के 8/2023 परिपत्र का भी उल्लेख किया। जिसमें बताया गया है कि आधार कार्ड को पहचान के लिए प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जन्म प्रमाण के लिए ये मान्य नहीं है।
कोर्ट ने आगे कहा कि, UIDAI ने पहले ही इस विषय पर स्पष्ट कर दिया था कि आधार में दी गई जन्मतिथि को वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें जन्मतिथि में बदलाव की सीमित अनुमति होती है।