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हत्या के आरोपी को उम्र कैद_-महिला उत्पीड़न न्यायालय का फैसला

सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा

अब्दुल सलाम रंगरेज

हत्या के आरोपी को उम्र कैद_-महिला उत्पीड़न न्यायालय का फैसला_

भीलवाड़ा

10 साल पुराने मामले में भीलवाड़ा अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न मामलात में पत्नी की हत्या के 10 साल पुराने मामले में हुरड़ा रोड गुलाबपुरा निवासी अब्दुल हमीद गनी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।और 30000 जुर्माना अदा करने केआदेश दिए।
अभियुक्त शादीशुदा होने के बावजूद दूसरा निकाह करना चाहता था। इसके चलते बीवी रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी, उसने बीवी का गला दबाकर हत्या कर दी और शव रेलवे ट्रैक पर रख दिया।

दर्ज प्रकरण के अनुसार 6 अप्रैल 2014 को ब्यावर निवासी मंजूर कुरैशी ने गुलाबपुरा थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें परिजनों ने बताया कि उसकी बहन नूर निशा कुरैशी ने अभियुक्त अब्दुल गनी के साथ निकाह किया। उसके बाद नूर निशा को वापस ब्यावर छोड़ गया और लेने नहीं आया। पता करने पर सामने आया कि अब्दुल गनी दूसरी सगाई कर रहा है। इस पर ब्यावर में नूर निशा ने अपने पति अब्दुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद अब्दुल गनी वापस नूर निशा को साथ ले गया। उसके बाद नूरनिशा का मोबाइल बंद आया।

लगातार मोबाइल बंद आने से परिजनों को शंका हुई और गुलाबपुरा थाने पहुंचने पर परिजनों को पता चला की नूरनिशा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पहचान नहीं होने से पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। परिजनो ने कपड़े के आधार पर नूर निशा की पहचान की। परिजनो ने अब्दुल के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। जांच के बाद अब्दुल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नूर निशा से छुटकारा पाना चाहता था और दूसरा निकाह करना चाहता था। इसके चलते उसे गला दबाकर हत्या कर दी। तथा सबूत नष्ट करने के लिए सबको रेलवे ट्रैक पर रख दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने अभियुक्त के खिलाफ 35 गवाह और 62 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। जिसमें अभियुक्त अब्दुल हामिद गनी को उम्र कैद की सजा एवं ₹30000 जुर्माना की सजा सुनाई।

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