57हजार का महुआ,लाहन जप्त, 11 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत किया पंजीबद्ध मदिरा के अवैध व्यवसाय पर संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही
ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र कुमार शर्मा कटनी
मध्य प्रदेश समाचार न्यूज़कटनी। (16 अक्टूबर) जिले मे मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।आबकारी अधिकारी श्री आर.के. बघेल ने बताया कि कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशन पर अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को आबकारी वृत्त स्लीमनाबाद के ग्राम सिहुडी, डुगरिया, छपरा में दबिश दी गई। दबिश की कार्यवाही के दौरान अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई कार्यवाही में 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 540 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर जब्त किया जाकर महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर मौके पर नष्ट किया गया। इस दौरान आरोपियों के विरूद्ध 11 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं च के पंजीबद्ध किये गये। जिसमें जब्त की मदिरा एवं लहान की अनुमानित राशि लगभग 57 हजार रुपये है ।दबिश की कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक महेंद्र कुमार शुक्ला, मोना दुबे, एस.डी. सिंह, केशव प्रसाद उईके आबकारी आरक्षक राम सिंह, सम्मिलित रहे। आबकारी अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री यादव के निर्देशन में जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण परिवहन विक्रय निर्माण रोकथाम हेतु इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी”
ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र कुमार शर्मा कटनी
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