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धोखाधड़ी के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्की की कार्यवाही हेतु न्यायालय कटनी द्वारा उद्घोषणा जारी

ब्यूरो चीफ सुरेन्द्र कुमार शर्मा जिला कटनी

धोखाधड़ी के फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्की की कार्यवाही हेतु न्यायालय कटनी द्वारा उद्घोषणा जारी

थाना माधवनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 627/2024, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फरार निदेशकों— हिमांशु श्रीवास्तव, सन्मति जैन एवं सुनील अग्रवाल के विरुद्ध संपत्ति कुर्की की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय कटनी द्वारा उद्घोषणा जारी की गई है। पूर्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे, लेकिन लगातार फरार रहने के कारण कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।
मामले का विवरण


दिनांक 27-07-2024 को प्रार्थी हरनीत लांबा की शिकायत पर थाना माधवनगर में मामला पंजीबद्ध किया गया था। शिकायत में आरोपी निदेशकों पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना की जा रही है, और आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा इन आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायता देने वालों के लिए ₹5000 का इनाम घोषित किया गया है। बावजूद इसके, आरोपी अपने निवास और कार्यस्थल से फरार हैं।
आरोपी निदेशकों का विवरण
1. हिमांशु श्रीवास्तव पिता रामनाथ श्रीवास्तव उम्र करीबन 54 साल निवासी बिरगांव, कैलाश नगर, जिला रायपुर
2. सन्मति जैन पिता देवेंद्र जैन उम्र करीबन 46 साल निवासी वार्ड नं. 02, दर लोहरिया वार्ड, कोतमा, जिला अनूपपुर
3. सुनील अग्रवाल पिता रामलखन अग्रवाल उम्र करीबन 48 साल निवासी वार्ड नं. 04, निगवानी मार्ग, कोतमा, जिला अनूपपुर
सभी आरोपी वर्तमान में रायपुर स्थित जीई रोड, फरिस्ता कॉम्प्लेक्स, जे-1 में निवासरत बताए जाते हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी हैं।
आगे की कार्यवाही
माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09-11-2024 को प्रातः 11:00 बजे आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। यदि वे न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास लगातार जारी हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

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