जितेन्द्र गौड़
कोयला खुर्द बुर्द मामले में न्यायालय द्वारा मंगलवार को सुनाया फैसला, 2 वर्ष का कारावास व जुर्माना भी लगाया
बून्दी – जिले के इन्द्रगढ़ न्यायालय सिविल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमान मीणा ने आपराधिक न्यास भंग के प्रकरण में तत्कालीन थानाधिकारी अब्दुल मजीद खान वर्तमान रिटायर्ड निवासी कोटा व इंद्रगढ़ तत्कालीन आरक्षी छोटू लाल इन्द्रगढ़ निवासी हाल उप निरीक्षक थाना सीसवाली जिला बांरा को 2-2 वर्ष का कारावास व 25-25 के आर्थिक दंड से दंडित किया।
पुराने मामले को लेकर चल रहीं जांच में न्यायालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्वारा परिवादी ओम सिंह से 165 बोरी कोयला जप्त किया था। जिसे न्यायालय द्वारा परिवादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया। लेकिन तत्कालीन थाना अधिकारी व मालखाना इंचार्ज द्वारा 165 बोरी सुपुर्द करने के बदले 59 बोरी कोयला सुपुर्द कर 165 बोरी की सुपुर्दगी पर जबरन हस्ताक्षर करवाना चाहे तो परिवादी ओम सिंह ने अवमानना प्रार्थना पत्र 9 सितंबर 2011 को न्यायालय में परिवाद पेश किया जिसे 3 मार्च 2015 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त दोनों मुलजिमान के विरुद्ध परिवादी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। परिवादी ओम सिंह ने मुलजिम अब्दुल मजीद वह छोटू लाल के विरुद्ध 156(3) सीआरपीसी में इस्तगाशा पेश किया। जिसमें पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दी गई। तब परिवादी ने उक्त एफआईआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की। जिसमें 7 अप्रैल 2018 को न्यायालय द्वारा मुलजिम अब्दुल मजीद व छोटू लाल के विरुद्ध धारा 420, 406 आईपीसी में प्रसंज्ञान लिया जाकर मामले की सुनवाई की। जिसमें सुनवाई के बाद में मंगलवार को न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रगढ़ के पीठासीन अधिकारी हनुमान मीणा ने मूल मुलजिमान को धारा 420 आईपीसी के अपराध में दोष मुक्त कर दिया। 406 आईपीसी आपराधिक न्यास भंग में दोनों आरोपियों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 25 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। अदम अदायगी अर्थदंड एक माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है।
मुलजिमान की ओर से आरिफ मोहम्मद एडवोकेट व परिवादी ओम सिंह की ओर से प्रहलाद वर्मा, त्रिलोकी नाथ, अब्दुल सत्तार एडवोकेट ने पैरवी की।

















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