ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार यूपी बाराबंकी सत्यार्थ न्यूज़
दिनांक 12/08/2024
बाराबंकी। करीब चार साल साढ़े पांच माह पहले हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में दो साल की मासूम से दुष्कर्म के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। इस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 25 फरवरी 2020 को पुलिस को तहरीर देकर माताफेर रावत पुत्र देवीदीन रावत निवासी ग्राम कुंभी थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली पर दो वर्षीय पुत्री से रेप का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी कर तत्कालीन विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर-46 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा। जिसके आधार पर आरोप सही पाया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त माताफेर रावत को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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