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पुने हिट अँड रन मामला; अब जिले के सभी बार या परमिट रूम मे सी सी टीव्ही सिस्टम लगवाने के आदेश  

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संवाददाता सुधीर गोखले
सांगली जिले से 
 

पुने हिट अँड रन मामला; अब जिले के सभी बार या परमिट रूम मे सी सी टीव्ही सिस्टम लगवाने के आदेश  

 

पुने हिट अँड रन का मामले से राज्य उत्पाद शुल्क और पुलिस प्रशासन ऍक्टिव्ह मोड पे है । अब शराबी यो पर चोबीसो घंटे सी सी टीव्ही कि नजर रहेंगी । राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने इस बारे मे एक आदेश पारित कर पंधरा दिन के अंदर सभी बार पब पे सी सी टीव्ही बैठाना अनिवार्य किया है और तो  और इस सी सी टीव्ही का लाईव्ह जिले के अधीक्षक को दिखना जरुरी है । इस सी सी टीव्ही का फुटेज कम से कम दो महीने रहना चाहिए पहले ट्रायल बेसिस पर ठाणे जिले के साथ पुणे कोल्हापुर और सांगली जिले के साथ अन्य तेरा प्रमुख शहरों मे यह सिस्टम लगाने जरूरी है । इस वजह से राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कि सभी परमिट रूम और बीयर बार के व्यवहार पर कड़ी नजर रहेगी । पुने मे हुवे हिट अँड रन मामले के बाद तुरंत इस विभाग द्वारा आदेश पारित हुवे । इस बारे मे हमारे संवाददाता सुधीर गोखले ने इस विभाग के जिला अधीक्षक प्रदिप पोटे जी से बात कि तो वे बोले कि यह आदेश राज्य के आयुक्त द्वारा पारित हुवे है और सबसे अच्छी बात है कि अब सी सी टीव्ही लग रहे है लेकिन इस से पहले से ही हमारे विभाग द्वारा ऐसा सिस्टम लगाने कि सूचना हम सभी परमिट रूम बियर बार या पब चालको को देते आये है और जिले के बहुत से बार पब या परमिट रूम मे सी सी टीव्ही है लेकिन अब ये सिस्टीम अपडेट है या नही ये चेक करना और हमें इत्तिला करना ये काम अब सभी बार या परमिट रूम के मालिको का है । अब तो हमारे विभाग द्वारा जिले के सभी परमिट रूम बियर बार मे एक बैनर लगाने कि सूचना दि है जिसमे शासन नियम के अनुसार लिखा होगा कि पच्चीस साल कि उम्र के व्यक्ति को शराब पीना मना है और इक्कीस साल कि उम्र के नीचे वाले व्यक्ति को सॉफ्ट ड्रिंक्स पिना मना है या कोई ऐसा व्यक्ती सॉफ्ट शराब की मांग करता है तो उसके पास सॉफ्ट शराब पीने का लायसन्स होना जरुरी है । अब ऐसे प्रकार के बैनर सभी परमिट रूम बार मे लगे हुये आप देखेंगे ।

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