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वाहनो मे लगाये अवैध एलईडी बल्ब का मामला; 1044 वाहन मालिकों से 4.5 लाख रुपये का वसूला जुर्माना; उप-क्षेत्रीय परिवहन विभाग के वायुगति टीम द्वारा साल भर मे की गई कार्रवाई


उप-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रसाद गजारेजी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनकारी दि है कि पिछले वर्ष सांगली जिले में वाहनों में अवैध रूप से तेज एलईडी बल्ब लगाने के आरोप में 1044 वाहनों पर कुल 4 लाख 56 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, प्रमाणित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करना अनिवार्य है। हालांकि, वाहनों में अत्यधिक चमकदार एलईडी बल्बों की अवैध स्थापना के कारण, सामने से आने वाले चालकों की आंखों में चकाचौंध होती है और कुछ समय के लिए दृष्टि धुंधली हो जाती है। इससे वाहनों पर नियंत्रण खोने की संभावना बढ़ जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से रात के समय, सड़क सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है और पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों के जीवन को भी खतरा है। इस स्थिति को देखते हुए, उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के गति नियंत्रण दस्ते ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच, कार्यालय के गति नियंत्रण दस्ते ने कुल 939 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की और 4 लाख 1 हजार 700 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, मार्च 2026 में, वाहनों में तेज रोशनी वाले एलईडी बल्ब लगाने के लिए कुल 105 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन पर 54,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।सांगली जिले के सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों में अवैध रूप से अत्यधिक चमकीली एलईडी बल्ब नहीं लगानी चाहिए, या अवैध रूप से लगाए गए ऐसे बल्बों को वाहन से हटा देना चाहिए ताकि अन्य वाहन मालिकों के जीवन को खतरा न हो। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा न करने पर संबंधित वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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