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विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सौगात : समाधान योजना 2025-26 से मिलेगी अधिभार में राहत

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सौगात : समाधान योजना 2025-26 से मिलेगी अधिभार में राहत

संवाददाता धनंजय जोशी
ज़िला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – मध्यप्रदेश शासन की विद्युत विभाग के अंतर्गत समाधान योजना 2025-26 का क्रियान्वयन 01 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह योजना “जल्द आयें, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें” के सिद्धांत पर आधारित है।

पांढुर्णा संभाग के अंतर्गत समस्त वितरण केन्द्रों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी घरेलु, गैर घरेलु, औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के 3 माह से अधिक लम्बित विद्युत बिल वाले कुल 10842 उपभोक्ता इस समाधान योजना के लिये पात्र हैं, जिनकी कुल बकाया राशि रु 2.32 करोड़ है। इस बकाया राशि में से संचयी अधिभार राशि रु 45.69 लाख की छूट समाधान योजना अंतर्गत प्रदाय की जाएगी।

योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम चरण (01 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) में 60 से 100 प्रतिशत तक तथा द्वितीय एवं अंतिम चरण (01 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) में 50 से 90 प्रतिशत तक संचयी अधिभार माफ किया जाएगा।

समाधान योजना के अंतर्गत पांढुर्णा संभाग में 13 नवंबर 2025 को संतोषी माता वार्ड, ग्राम पंचायत मारूड, बडचिचोली, नरसला, ढोलनखापा, राजना, सिवनी, तीगांव, खडकी, आजनगांव एवं सिराठा में शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 72 पात्र उपभोक्ताओं को योजना से लाभान्वित किया गया। विद्युत विभाग की सभी घरेलु, गैर घरेलु, औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के सम्माननीय विद्युत उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने नजदीकी वितरण केन्द्र कार्यालय या शिविरों में शीघ्र पहुँचकर योजना का लाभ अवश्य लें।

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