सोनभद्र /संतेश्वर सिंह
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थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कोयला परिवहन करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफतार
आवेदक कमलेश केवट पुत्र देवनाथ केवट नि० ग्राम नौबतपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा थाना रावर्टसगंज पर सूचना दी गयी कि उसके वाहन संख्या एनएल 01 जी 0761 का फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर एक अन्य वाहन चलाया जा रहा है, जिसके आधार पर थाना रावर्टसगंज पर मु0अ0सं0 190/2024 धारा 419, 420, 465, 468, 471 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा सम्पादित की जा रही थी ।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डॉ0 यशवीर सिंह के
थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कोयला परिवहन करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, 01 अदद टेलर मय कोयला (अनुमानित कीमत 45 लाख) सीज।
आवेदक कमलेश केवट पुत्र देवनाथ केवट नि० ग्राम नौबतपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली द्वारा थाना रावर्टसगंज पर सूचना दी गयी कि उसके वाहन संख्या एनएल 01 जी 0761 का फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर एक अन्य वाहन चलाया जा रहा है, जिसके आधार पर थाना रावर्टसगंज पर मु0अ0सं0 190/2024 धारा 419, 420, 465, 468, 471 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा सम्पादित की जा रही थी ।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डॉ0 यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध कोयला परिवहन पर रोक लगाने व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में दिनांक 15.03.2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मुखवीर द्वारा सूचना दी गयी कि एक ट्रेलर नं० एनएल 01 जी 0761 का फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कोयला लाद कर ले जा रहा है। इस सूचना पर थाना रावर्टसगंज पुलिस द्वारा तथाकथित वाहन जिसका चे0नं0 407224G5E0865 को हिन्दुआरी पुलिया के पास पकड़ा गया, जिसका चालक अरूण कुमार पुत्र राम विशाले पाल निवासी बरगवा थाना बरगवां जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश उम्र करीब 32 वर्ष तथा सहचालक घनश्याम पुत्र राम अवध निवासी भभईच थाना चोपन जिला सोनभद्र उम्र करीब 29 वर्ष को परिवहन करते हुए पाया गया, जिसे छानबीन के दौरान तथा वादी मुकदमा के द्वारा तस्दीक किये जाने पर पूर्णतयः कूटरचित दस्तावेज एवं फर्जी नं० प्लेट पाये जाने पर समय करीब 23.00 बजे थाना रावर्टसगंज पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तगण उपरोक्त ट्रेलर के साथ गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि चालक एवं सहचालक दोनो सगे रिस्तेदार (बहनोई व साले) है, जिनके द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उक्त ट्रेलर को शिबू सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी चटका थाना सिंगरौली जनपद सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के देख रेख में चलवाया जा रहा था। उक्त ट्रेलर व उस पर लदे कोयले की अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रूपये है। अब उक्त अभियोग की विवेचना धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 4/21 खान खनिज अधिनियम के अन्तर्गत होगी।