गङ्गेश कुमार पाण्डेय
( ब्यूरोचीफ )सत्यार्थ न्यूज़ सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
“सुलतानपुर से खबरें अदालत की”सत्यार्थ न्यूज़ सुलतानपुर:
“हत्यारोपी मां की जमानत ख़ारिज”

(सुलतानपुर) जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने जयसिंहपुर थाने के
करनाईपुर निवासी परवीन बानो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। परवीन बानो ने बीते 26 जून को स्थानीय थाने में गांव के आरोपी को गुफरान व कैफ के खिलाफ अपनी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। तफ्तीश के दौरान अपनी बेटी की स्वयं हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के प्रयास के मामले में परवीन बानो व एक अन्य आरोपी का नाम सामने आया, जिन्हें जेल भेजा गया था।
“धर्म परिवर्तन के आरोपी को नहीं मिली जमानत”
सुलतानपुर। अपर जिला जज प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के पूरे दीनबंधु कपूर का पुरवा निवासी आरोपी नौशाद आलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पीड़िता ने बीते 18 जुलाई को स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी नौशाद आलम के खिलाफ पिता का काम लगवाने के बहाने मोबाइल नंबर लेकर संपर्क में आने व धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देने समेत अन्य आरोप लगे हैं।
“हत्यारोपी की जमानत मंजूर”
सुलतानपुर। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने बल्दीराय थाने के सेवा पांडेय का पुरवा-महुली निवासी हत्यारोपी माताफेर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। गांव के ही रहने वाले शिवलाल कोरी ने सात दिसंबर 2022 को अपनी पत्नी सुमन की हत्या के आरोप में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें माताफेर का नाम प्रकाश में आया था।
सत्यार्थ ब्यूरो न्यूज़ सुलतानपुर, उत्तर प्रदेशn














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