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सांगली-अवैध रूप से मद्य सेवन मामला; जिला राज्य उत्पाद शुल्क कि कडी कारवाई उन्नीस हजार पाचसो का जुर्माना बसूल;

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रिपोर्टर सुधीर गोखले
सांगली जिले से

अवैध रूप से मद्य सेवन मामला; जिला राज्य उत्पाद शुल्क कि कडी कारवाई उन्नीस हजार पाचसो का जुर्माना बसूल;

सांगली जिले में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा शराब की अवैध बिक्री और खपत के मामले में सांगली मिरज में पांच होटलों पर कार्रवाई कर 36 शराबियों से छब्बीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया है.। सत्यार्थ न्यूज़ से बात करते हुए जिला अधीक्षक राज्य उत्पाद शुल्क प्रदीप पोटे ने बताया कि यह कार्रवाई जारी रहेगी. ।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट एक्साइज की भरारी टीम ने सांगली मिरज में कुछ होटलों और ढाबों पर छापेमारी की और इन होटलों और ढाबों में कुछ शराबी शराब पीते पाए गए । महाराष्ट्र दारू बंदी अधिनियम, 1949 की धारा 68 के तहत ढाबा चालकों और मालिकों पर आरोप लगाए गए। साथ ही नशे में धुत व्यक्तियों के खिलाफ धारा 84 के तहत अपराध दर्ज कर आदरणीय कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. 3 मार्च को लोक अदालत हुई उसमे धारा 84 के तहत नौ अपराधों में 36 आरोपियों पर कुल 19500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.। जिन ढाबों पर अपराध दर्ज किए गए, उनमें होटल पिकनिक पॉइंट कृष्णा घाट रोड मिराज होटल रिवर व्यू हरिपुर रोड सांगली, होटल कृष्णा कठ हरिपुर रोड सांगली, होटल कोंकण फिश पॉइंट कोल्हापुर रोड सांगली, होटल सत्यम ढाबा धामनी शामिल हैं। .इस कारवाई मे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के भरारी पथक के निरीक्षक राजकुमार खंडागले और उनकी टीम ने अधीक्षक राज्य उत्पाद शुल्क प्रदीप पोटे जी के आदेश ओर मार्गदर्शन पे बडी अहम भूमिका निभाई है ।

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