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“हाई कोर्ट ने “सुलतानपुर “_में सरकारी संपत्ति कब्जाने का मुकदमा किया निरस्त”।–”पूर्व मंत्री *सोनम किन्नर “ने हाई कोर्ट में की बहस ।

गंगेश कुमार पाण्डेय
(ब्यूरो चीफ) सत्यार्थ न्यूज़
सुलतानपुर ,उत्तर प्रदेश

“हाई कोर्ट ने “सुलतानपुर “_में सरकारी संपत्ति कब्जाने का मुकदमा किया निरस्त”।–”पूर्व मंत्री *सोनम किन्नर “ने हाई कोर्ट में की बहस ।

सत्यार्थ न्यूज़ सुल्तानपुर: पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे मुकदमे में स्वयं पर लगे आरोपों पर खुद बहस किया। हाई कोर्ट ने सलाह के आधार पर सारी कार्यवाही निरस्त कर दी। उन सहित दो लोगों पर सरकारी संपत्ति के नुकसान और अतिक्रमण सहित कई धाराओं में मुकदमा चल रहा है।
सोनम किन्नर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और सुनवाई हुई तो खुद ही बहस करने लगी। उन्होंने कहा कि कोतवाली नगर में उनके व एक अन्य के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर एफआई आर लिखी गई। गलत विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र के साथ एक सुलहनामा भी दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकरण में सुलह हो गई थी।
“चबूतरे का निर्माण कर,झंडा लगाकर किया था पूजा पाठ”
न्यायालय में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता शैलेश पाठक ने न्यायालय को बताया कि दोनों पक्ष में सुलह कर लिया है। जिस पर न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने सीजेएम के समक्ष विचाराधीन मुकदमे की कार्यवाही निरस्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि शहर की ठठेरी बाजार चौराहे पर(जहां पर अब महाराज अहिबरन की प्रतिमा लगी है) 2019 में वही सोनम किन्नर ने चबूतरा बनाकर झंडा लगाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था।
“सोनम के कब्जे में नहीं है वह स्थान”।
जिसका आसपास के लोगों ने विरोध किया था। विवाद बढ़ा तो मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इस प्रकरण में एफ आई आर लिखाई गई थी। हालांकि वह स्थान अब सोनम के कब्जे में नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों ने सुला कर लिया है।

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