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जाति प्रमाण पत्र की गलत जानकारी देने एवं लापरवाही बरतने वाले 7 प्राचार्य एवं प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी

जाति प्रमाण पत्र की गलत जानकारी देने एवं लापरवाही बरतने वाले 7 प्राचार्य एवं प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी

संवाददाता सूरज यादव

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी कार्य के मामले में एसडीएम द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में गलत जानकारी देने और कार्य में लापरवाही बरतने पर 7 प्राचार्य एवं प्रधान पाठकों को एसडीएम पेण्ड्रारोड श्री अमित बेक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।स्कूलों के माध्यम से आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य की 15 अक्टूबर मंगलवार को पेण्ड्रारोड के एसडीएम अमित बेक ने समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में गौरेला ब्लाक के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों ने जाति प्रमाण पत्र कार्य के प्रगति की जानकारी जमा किया था। उस प्रपत्र के अनुसार जिन स्कूलों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के कार्य में रुचि नहीं लिया जा रहा है और समीक्षा बैठक में गलत जानकारी दिया गया है उन स्कूलों के प्राचार्य और प्रधान पाठकों को एसडीएम ने 18 अक्टूबर शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर सोमवार को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।गलत जानकारी देने के मामले में प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोडरी,प्राचार्य गर्ल्स हाई स्कूल मंगली बाजार गौरेला,प्रधान पाठक मिडिल स्कूल तरईगांव एवं कार्य में रुचि नहीं लेने के मामले में प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकरिया, प्रधान पाठक मिडिल स्कूल खोडरी एवं बनझोरका को जारी नोटिस में लिखा गया है कि इनका कृत्य शासन के इस महत्वाकांक्षी कार्य में शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दंडनीय है। उक्त नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर एक पक्षीय कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

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