सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा
अब्दुल सलाम रंगरेज ब्यूरो चीफ
भीलवाड़ा_ आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले ससुर व पति को 7 साल की सजा_
भीलवाड़ा अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात )ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के 8 साल पुराने मामले में मृतका के पति व ससुर को 7 साल की सजा सुनाई है।
दर्ज प्रकरण के अनुसार 12 दिसंबर 2015 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती बलिया खुर्द निवासी गायत्री शास्त्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें परिवारदी ने बताया कि उसका विवाह संजय के साथ 9 साल पहले हुआ था। शादी की कुछ वर्ष बाद ही ससुराल वाले रूपयों की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे। उसने पुलिस को बताया वह पति के साथ अलग बीलिया में रह रही है।

और उसका ससुर ज्ञानचंद एवं ससुराल के अन्य लोग मारपीट कर दहेज व रूपयों की मांग करते हैं। पैसे नहीं लाने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गंभीर अवस्था में गायत्री को उदयपुर रेफर किया गया जहां पर उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।
महिला थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर अभियुक्त संजय और ज्ञानमल सांसी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
न्यायालय ने इस मामले में भीलवाड़ा के शास्त्री नगर भोपालपुरा रोड निवासी ससुर ज्ञानमल सांसी एवं पति को 7 साल की सजा जिसमें ज्ञानमल सांसी को 22 000 का जुर्माना वह पति संजय सांसी को ₹15000 का जुर्माना भी चुकाना होगा।
















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