*विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक*
पलवल-24 अगस्त
कृष्ण कुमार छाबड़ा
प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव-2024 को जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्वक करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने शनिवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाने होंगे, जिनकी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वितरित किए जाने वाले सभी पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्देश का पालन न करने पर प्रिंटर व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे जिले में प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के साथ अपनी पार्टी के बीएलए नियुक्त करें। वहीं राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रोड शो के दौरान जाम की स्थिति न बने इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित है। इसके अलावा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों का नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों में कोई जनसभा नहीं की जाए। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना होने की शिकायत सी-विजिल एप पर कर सकते हैं, जिसका निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में राजनीतिक दल या उम्मीदवार का कार्यालय नहीं होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि जिला में चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव के दौरान चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार चुनाव व्यय करना सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग की हिदायतानुसार एक उम्मीदवार 40 लाख रुपये तक राशि चुनाव में खर्च कर सकता है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने स्तर पर मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं, ताकि जिला में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर एसडीएम संदीप अग्रवाल, एसडीएम रणवीर सिंह, जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार, नगराधीश अप्रतिम सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।