• पाक्सो प्रथम कोर्ट का फैसला , हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास।
• आरोपियों पर ₹ दो लाख तीस हजार का कोर्ट ने लगाया अर्थदण्ड।
संत कबीर नगर : हत्या के दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जितेन्द्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी अजय नन्दन व झिनकू पर विभिन्न धाराओं में कुल दो लाख तीस हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी अजय नन्दन पर आयुध अधिनियम में भी तीन वर्ष की सजा तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया ।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में रामू पुत्र बेकारू ग्राम पिपरा प्रथम थाना दुधारा ने अभियोग पंजीकृत कराया था । वादी का आरोप था कि दिनांक 12 जुलाई 2013 को समय लगभग 9 बजे गांव में पिल्लू उर्फ सोमई के घर के सामने रास्ते में मेरे लड़के शेषनाथ तथा रामजीत व शिव प्रसाद से बच्चों के आपस में झगड़े की बात को लेकर कहासुनी हो रही थी । मेरा लड़का सुदामा कहासुनी की बात की जानकारी होने पर घर से शेषनाथ को बुलाने के लिए कहा । तब तक गांव निवासी अजय नन्दन व नवनाथ पुत्रगण लालमन , झिनकू पुत्र पुद्दन तथा शिवप्रसाद पुत्र वीरे लाठी डंडा लेकर आ गए और मेरे लड़के सुदामा व शेषनाथ को मारे पीटे हैं । पुत्रों को काफी चोटें आई हैं । घायलों को उपचार के लिए ले जाने की बात कर ही रहे थे कि इसी बीच सुदामा की मृत्यु हो गई । पुलिस ने बिना आशय हत्या का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने शिव प्रसाद का नाम निकालते हुए धारदार हथियार से हत्या व मारपीट करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । आरोपी अजय नन्दन के विरुद्ध पुलिस ने आयुध अधिनियम में भी आरोप पत्र प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विचारण के दौरान एक आरोपी नवनाथ की मृत्यु,हो गई । अभियोजन की तरफ से कुल 10 गवाह पेश किए गए । पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जितेन्द्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने अजय नन्दन एवं झिनकू को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया।