• ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना’ यूपी में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देगी: सीएम योगी
उत्तर प्रदेश को ‘उद्यम प्रदेश’ बनाने और राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही योगी सरकार अब राज्य में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक विस्तृत रूपरेखा पर काम कर रही है।
सीएम योगी के दृष्टिकोण के अनुरूप, राज्य में सूक्ष्म उद्यमों और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना’ लागू की जा रही है। गौरतलब है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस योजना की घोषणा करते हुए।सीएम योगी ने 10 साल में 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा है। यह योजना एक ओर जहां नौकरी के बजाय उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 1 लाख नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। हर साल, कुल मिलाकर इससे राज्य में 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य में नए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के विकास को गति मिलेगी।
गौरतलब है कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना, संचालन और प्रोत्साहन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। यह योजना सालाना एक लाख युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री योगी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना’ की घोषणा करते हुए युवाओं को भारत के विकास की धुरी बताया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे युवा प्रतिभाशाली हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं और विकसित भारत के निर्माण में इन युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे में योजना के तहत हर साल एक लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे राज्य में हर साल एक लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार, अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्योगों और स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इससे कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मार्जिन मनी पर सब्सिडी भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ राज्य के 21 से 40 वर्ष की आयु के निवासियों को मिलेगा। योजना के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास या समकक्ष रखी गई है। साथ ही कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में सामान्य वर्ग के साथ-साथ महिला दिव्यांगजन तथा ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान देने का प्रावधान है।इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने मार्जिन मनी पर सब्सिडी देने का भी निर्देश दिया है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर बैंकों को भेजी जाएगी। डिजिटल लेनदेन पर अनुदान का प्रावधान दूसरे चरण में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये का प्रावधान है। ऋण ब्याज सब्सिडी और सीजीटीएमएसई कवरेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
वहीं, डिजिटल लेनदेन पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मिशन मोड में लागू होगी योजना योजना का कार्यान्वयन मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसमें जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उच्च स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति और राज्य स्तरीय शासी समिति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।