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नए राशन डिपो के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर 20 अगस्त कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

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नए राशन डिपो के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर 20 अगस्त कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

पलवल-
कृष्ण कुमार छाबड़ा

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक सीमा शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हुए है। जिला पलवल मे नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब आवेदक 20 अगस्त तक नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी करेगा। आवेदक 20 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर नए डिपो हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
-योग्यता एवं शर्ते
डीएफएससी सीमा शर्मा ने बताया कि संबंधित वार्ड या गांव का कोई आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष हो, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास व कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। राशन डिपो का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत तय समयावधि जोकि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जाएगी, जिसके लिए सभी जिला नियंत्रकों को निर्देश पूर्व मे जारी किए हुए हैं। आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरपंच अथवा पार्षद नहीं होना चाहिए। आवेदक का इससे पूर्व डिपो लाइसेंस रद्द न हुआ हो। राशन डिपो अलॉटमेंट में तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया गया है। पलवल जिला के रिक्त राशन डिपुओं की वैकेंसी सरल पोर्टल पर दर्शाई गई हैं। इस संबंध में यदि किसी आवेदक को कोई समस्या होती है तो वह संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक के कार्यालय या जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक कार्यालय पलवल में संपर्क कर सकता है।

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