सत्यार्थ न्यूज़ ब्यूरो भीलवाड़ा
अब्दुल सलाम रंगरेज
फर्जी हैसियत प्रमाण पत्र पेश किया— 5 साल की सजा-
भीलवाड़ा-
भीलवाड़ा के अतिरिक्त मुख्य नायक मजिस्ट्रेट संख्या (दो )विकास मारग ने जमानत के लिए कोर्ट में फर्जी हैसियत प्रमाण पत्र पेश करने पर आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली में 5 जून 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय सिंह की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें बताया गया की विचारधीन प्रकरण के आरोपी गोमा की तरफ से जमानत तस्दीक प्रार्थना पत्र 20 अप्रैल 2006 को प्राप्त हुआ उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर थे। पत्रावली लिंक एसीजेएम कोर्ट में ममता व्यास के समक्ष पेश हुई। ओमप्रकाश व हीरालाल ने कोर्ट में भीलवाड़ा तहसीलदार से जारी हैसियत प्रमाण पत्र पेश किया। न्यायालय ने प्रमाण पत्र की वस्तु स्थिति मांगने की तारीख 22 अप्रैल 2006 की ।इसमें सामने आया कि ओमप्रकाश व हीरालाल के हैसियत प्रमाण पत्र तहसीलदार ने जारी नहीं किए थे ।इस पर लिंक अधिकारी ने ओमप्रकाश व हीरालाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। न्यायालय ने प्रकरण में ओमप्रकाश पुत्र देवी लाल वैष्णव निवासी नागौरी मोहल्ला को 5 साल की सजा सुनाई। एवं 40हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अन्य आरोपी बोजुंदा (बेगूं) हाल दांथल निवासी हीरालाल उर्फ शंभू उर्फ़ गोपाल सुथार पिता लादू लाल मफरुर है।