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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के रास्ते दुकानदारों को बोर्ड पर नाम लिखना जरूरी नहीं।

उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के रास्ते दुकानदारों को बोर्ड पर नाम लिखना जरूरी नहीं।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानें, होटलों, ढाबों पर मालिक का नाम लिखने के यूपी की योगी सरकार के फरमान पर पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दुकानदार या फिर अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार करने का यह प्रयास किया जा रह है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने केरल यात्रा से जुड़ी कहानी सुनाई। दरअसल, योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की NGO ने 20 जुलाई को याचिका दाखिल की थी।

रिपोर्टर “प्रदीप शुक्ल” की रिपोर्ट 

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