सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ
अब्दुल सलाम रंगरेज
बिजौलिया तहसील की श्यामपुरा सरपंच को किया निलंबित—-
कूटरचित दस्तावेज और रिकॉर्ड में हेराफेरी का मामला-
भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति बिजोलिया के अंतर्गत श्यामपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच को राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर निलंबित करने का मामला सामने आया है।
बिजोलिया पंचायत समिति के श्यामपुरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर नियम विरुद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया है। इस पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सरपंच को निलंबित कर दिया है। पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त आयुक्त और शासन विभाग के उप सचिव आभा बेनीवाल के आदेश अनुसार बिजौलिया पंचायत समिति की श्यामपुरा सरपंच यशवंत कंवर को निलंबित कर दिया है।
सरपंच द्वारा प्रार्थिया विमला भदोरिया पत्नी स्व.चंद्रवीर सिंह निवासी श्यामपुरा की बेटी का नाम राजकीय रेकॉर्ड से विलोपित कर फर्जी सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर इंतकाल खुलवाने और पद पर रहते हुए कूटरचित दस्तावेज (वारिसनामा) बनाकर नियम विरुद्ध कृत्य किए जाने का दोषी माना गया है।
इस पर राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत सरपंच श्यामपुरा को सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। बीडीओ ने बताया कि सरपंच निलम्बन काल में ग्राम पंचायत श्यामपुरा के किसी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी।