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भीलवाड़ा शराब विक्रेताओं को भी लेने होंगे फूड लाइसेंस– खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के आदेश

सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा

रिपोर्टर-अब्दुल सलाम रंगरेज

 

भीलवाड़ा शराब विक्रेताओं को भी लेने होंगे फूड लाइसेंस–
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के आदेश

भीलवाड़ा राज्य सरकार की पहल पर खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में शराब विक्रेताओं को भी अब खाद्य लाइसेंस लेने होंगे। वहीं आगामी जुलाई माह से शराब की सैंपलिंग भी शुरू की जाएगी।
यही नहीं नमूना की जांच में निर्धारित मात्रा से अधिक अल्कोहल पाए जाने पर संबंधित विक्रेता पर 10 लाख तक का जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र शेखावत ने बताया कि विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अल्कोहल बेवरेज का कारोबार करने वाले विक्रेता, निर्माता, भंडारणकर्ता और परिवहनकर्ता लाइसेंस के लिए ई-मित्र के जरिए फोसकोस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं ।गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2000 में इसे लागू किया गया था लेकिन विक्रेताओं द्वारा इसमें रुचि नहीं दिखाई गई ।अब एक बार फिर नए आदेश जारी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफ एस एस ए 2066 एक्ट की धारा 63 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा।

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