गैस सिलेंडर जमाखोरी पर डीएम सक्त टीम टिमगठीत कर कार्रवाई के निर्देश
सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

सोनभद्र। जनपद में गैस सिलेंडरों एवं पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि गैस सिलेंडरों की जमाखोरी, अवैध रिफिलिंग या अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।बताया गया कि 19 मार्च 2026 को नगर पंचायत ओबरा से घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर जिलाधिकारी ने प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान अवैध रिफिलिंग और भंडारण में संलिप्त मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद हमीद, निवासी ओबरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी गैस एजेंसी संचालकों, अवैध रिफिलिंग में संलिप्त व्यक्तियों और जमाखोरी कर ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचने वालों को सख्त हिदायत दी है कि वे इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहें।इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।















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