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एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त उपलब्धता उपभोक्ता अफवाहों से बचें

एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त उपलब्धता
उपभोक्ता अफवाहों से बचें


बलरामपुर, 15 मार्च 2026/ भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में राज्य में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
खाद्य विभाग के अनुसार राज्य में ऑयल कंपनियों के पास एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा इनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित न हों और अनावश्यक रूप से एलपीजी बुकिंग या पेट्रोल-डीजल का संग्रहण न करें। एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल के अवैध संग्रहण व दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध स्थलों पर जांच व कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं को एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की प्राप्ती में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे खाद्य विभाग के कॉल सेंटर 1800-233-3663 या 1967 तथा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771-2511975 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है।
एलपीजी की बुकिंग, वितरण एवं भंडारण संबंधी अतिरिक्त निर्देश जारी


वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता, बुकिंग, वितरण एवं भंडारण को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे रिफिल सिलेंडर की बुकिंग निर्धारित अंतराल के बाद ही कराएं। ऑयल कंपनियों द्वारा दो बुकिंग के बीच शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। साथ ही किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होकर बार-बार ऑनलाइन बुकिंग करने से बचने की अपील की गई है।
व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान स्थिति में गैस की आपूर्ति अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही बिना विस्फोटक लाइसेंस के अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही एलपीजी भंडारण का प्रावधान है। इससे अधिक की आवष्यकता होने पर विधिवत मैनिफोल्ड सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है।
जिला प्रशासन एवं ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी गैस एजेंसियों को अपने पास उपलब्ध एलपीजी स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने तथा प्रतिदिन जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आपातकालीन संपर्क
एलपीजी बुकिंग, वितरण या अन्य किसी समस्या के लिए उपभोक्ता अपने अधिकृत गैस वितरक, जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 92945-21998 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0771-2511975 तथा खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।

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