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विद्यालय वाहनों के सभी प्रपत्र सही न होने पर होगी विभागीय कार्यवाही-एआरटीओ

संवाददाता अय्यूब आलम गोण्डा

जनपद गोण्डा के समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्यों को अवगत कराया जाता है कि विगत 12 नवम्बर, 2025 को बनघुसरा क्षेत्र में एक विद्यालय वैन में अचानक ही आग लग जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। सौभाग्य से वैन में बैठे किसी भी छात्र-छात्रा के साथ कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। परन्तु यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है तथा प्रशासन सहित आप सभी के लिये एक चेतावनी का संकेत है।

‘जिला सड़क सुरक्षा समिति’ की बैठकों के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आप सभी को लगातार अपने विद्यालय वाहनों का फिटनेस कराकर संचालित कराने के निर्देश दिये जाते हैं तथापि आप सभी के द्वारा इस आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
इस घटित दुर्घटना के पश्चात जनपद के नौनिहालों की सुरक्षा के दृष्टिगत आप सभी को तत्काल से निम्न निर्देश दिये जाते हैं।
पहला ये कि अपने विद्यालय के नाम से पंजीकृत समस्त विद्यालय वाहनों का बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन कराकर ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से वाहनों का फिटनेस करा लें तथा वैधता समाप्त मार्ग परमिट को नवीनीकृत करवा लें। दूसरा यह कि वाहन को जिस रूप में वाहन निर्माता द्वारा निर्मित किया गया है, उसी रूप में संचालित करें।

किसी भी दशा में वाहनों पर व्यय को न्यून करने की मंशा से बिना अनुमति सी०एन०जी० किट की फिटिंग जैसे परिवर्तन न करें। तथा तीसरा यह कि अधिवर्षता आयु पूर्ण विद्यालय वाहनों का संचालन तत्काल रोक कर पंजीयन पुस्तिका व मार्ग परमिट समर्पित कर दें एवं जर्जर वाहनों को तत्काल किसी कबाड़ी के पास विक्रय कर कबाड़ी की रसीद, चेसिस पटिया आदि के साथ कार्यालय में जमा कराकर वाहन का पंजीयन निरस्त करा लें। साथ ही विद्यालय में किसी भी अन्य निजी वाहन को विद्यालय के छात्रों का परिवहन न करने दें।
एआरटीओ आर सी भारतीय द्वारा यह भी कहा गया है कि समस्त निर्देर्शों का पालन न करने की स्थिति में किसी आकस्मिक मार्ग दुर्घटना में सम्बन्धित विद्यालय द्वारा जान-बूझकर निर्देशों की अवहेलना अथवा त्रुटि संज्ञान में आती है तो जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा स्थानीय थाना स्टाफ की सहायता से आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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