अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण-जिला पूर्ति अधिकारी
बस्ती।सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-1100, दिनांक-11.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार माह-मार्च, 2024 के सापेक्ष एन0एफ0एस0ए0 से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक-13.03.2024 से दिनांक-28.03.2024 के मध्य अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को चीनी रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पाॅस मशीनों से किया जायेगा। जिसके क्रम में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों को पर्ची उपलब्ध कराते हुये निम्नानुसार आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जायेगीः-
1. अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूॅ एवं 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
2. अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति कार्ड 03 किग्रा0 चीनी रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से दिया जायेगा।
3. पात्र गृहस्थी कार्डधारको को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूॅ एवं 03 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
4. कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण पर्ची निकालते हुए किया जायेगा, खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारियो की उपस्थिति किया जायेगा, खाद्यान्न के घटतौली की शिकायत की जाॅच एवं पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. उक्त योजनान्र्तगत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-28.03.2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन (प्राॅक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जा सकेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओ से अनुरोध है कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त करें, यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुऐं नही देता है तब अपनी तहसील में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से शिकायत कर सकते है।